दुमका। झारखंड की राजधानी दुमका कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल की मिसाल पेश करते हुए छः साल के मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने वाले दरिंदो पर फैसला सुना दिया है। मासूम बच्ची के साथ सामूहिर बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में अदालत ने तीन दोषियों मीठू, पंकज और अशोक को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने चार दिन में आरोपियों को दोषी करार देने के बाद फैसले का एलान किया है।
क्या है मामला
पांच फरवरी 2020 को दुमका के रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र के एक छः साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर मार दिया गया था। सात फरवरी को मासूम की लाश बरामद किया गया था। घटना को लेकर बच्ची के पिता ने मिट्ठू पर एफआईआर दर्ज करवाया था। घटना के बाद आरोपी भाग गया था लेकिन मोबाइल लोकेशन के आधार पर दुमका पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस की सहायता से कल्याण स्टेशन से 11 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया एवं दो अऩ्य आरोपियों को पोड़ेयाहाट से गिरफ्तार कर लिया। 28 फरवरी से कोर्ट में गवाही शुरू हुई। 28 फरवरी को छह, 29 को चार और दो मार्च को छह लोगों की गवाही हुई। कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने दरिंदगी की हद को पार की थी। बताया जाता है बच्ची की गैंगरेप कर गड्ढे में दबा दिया गया था