देवघर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा The Jharkhand State Epidemic Disease Regulation, 2020 जारी किया गया हैं। इसके तहत उक्त रेगुलेशन के आलोक में विषय की गंभीरता को देखते हुए देवघर जिला अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से दिनांक 14.04.2020 तक बंद करने का निर्देश दिया है।
मगर प्रायः ऐसी शिकायते जिला प्रशासन को मिल रही है कि आदेश के बावजुद कई कोचिंग संस्थान व स्कूल खोले जा रहे है। ऐसे में स्कूल के प्रबंधकों को निदेशित किया गया है कि कोई भी स्कूल बिना अनुमति के खोले हुए पाये जाते है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। राज्य सरकार के द्वारा जारी The Jharkhand State Epidemic Disease Regulation, 2020 के प्रावधानों में से कोई भी उल्लंघन करने वाले को नियंत्रित करता है या आदेश की अवहेलना करता है या इन नियमों के तहत किसी भी प्राधिकारी पर लगाए गए कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन को बाधित करता है, तो भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) की धारा 188 के तहत अपराध माना जाएगा। साथ हीं इन नियमों के तहत किसी व्यक्ति के द्वारा यदि उद्देश्य विहिन कार्य किया जाता है तो उनके विरूद्ध मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी।