रांची। कोरोना का कहर जारी है। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन होना शुरू हो गया है। रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड स्थित सीएम आवास पर बैठक किया गया। बैठक के बाद सूबे में 31 मार्च तक लॉक डाउन करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। सिर्फ जरूरत की चीजों या सर्विस के लिए घर से कोई भी व्यक्ति बाहर निकल सकते है। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते हैं। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके अलावे रेस्टोरेंट्स और अन्य जरूरत की सुविधाओं को सिर्फ टेक अवे की परमिशन दी गई है जिसका मतलब ये कि इन जगहों से खाना लोग मंगवा सकते हैं या यहां से ले जा सकते हैं लेकिन यहां पहले की तरह बैठ कर खाना नहीं खा सकते। इमरजेंसी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जिन ऑफिसों को खोलने की जरूरत होगी उसे ही नोटिफाई कर खोला जायेगा। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, खाद्य आपुर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह, पुलिस महानिदेशक एमवी राव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नीतिन मदन कुलकर्णी, श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार, सीएम के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल जी तिवारी, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक विशेष रूप से उपस्थित थे।
इन सभी पर रहेगी पाबंदी
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से बंद किया गया है। बसें, टैक्सियां और ऑटोरिक्शा या ई रिक्शा का परिचालन नही होगा।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बर स्टैंड या स्पेसिफिक रूट जो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट नोटिफाई करेंगे उस पर तय व्हीकल्स ही चलेंगे।
- जो भी लोग 9 मार्च या इसके बाद विदेशों से पहुंचे हैं उनको होम कोरंटाइन का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए इन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि ये खुद एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- सभी तरह की इंटर स्टेट कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है।
- जरूरत के सामान की ये दुकानें जैसे-फूड शॉप्स, ग्रोसरी, दूध, ब्रेड, फ्रूट, सब्जियां, डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट्स खुले रहेंगे
इन सभी पर नही रहेगी पाबंदी
- बैंक और एटीएम खुले रहेंगे, इमरजेंसी, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सभी डिपार्टमेंट जैसे उपायुक्त कार्यालय, तहसील और बाकी आफिस।
- पुलिस, हेल्थ, एमसी, फायर, डिफेंस इस्टेब्लिशमें, सेंट्रल पुलिस, पेरामिल्ट्री और एनडीआरफ।
- रेल और एयर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एमसी, टेलिकाॅम, इंटरनेट और केबल ऑपरेटर, पोस्टल सर्विसेज
- ई कॉमर्स और होम डिलिवरी।
- अस्पताल, कैमिस्ट, ऑप्टिकल स्टोर और फार्मा मैन्युफेक्चरिंग यूनिट्स
- पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसियां और उनके गोदाम।
- प्रॉडक्शन एंड मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट्स खुल सकेंगी लेकिन प्रशासन से अनुमति के पश्चात।
क्या है होता है लॉकडाउन
- लॉकडाउन एक एमरजेंसी व्यवस्था है, जो एपिडेमिक या किसी आपदा के वक्त सरकारी तौर पर लागू होती है।
- लॉकडाउन की स्थिति में उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है।
- अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो बाहर जा सकता है। अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है।
- छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है। अस्पताल, दवा दुकानों जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहती हैं।
- सभी प्राइवेट और सरकारी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां और सार्वजनिक परिवहन बंद रहते हैं। दूध, सब्जी, किराना और दवाओं की दुकान खुली रह सकती है।
- मगर इन दुकानों पर बेवजह भीड़ लगाने का निर्देश नही दिया जाता है।