दिल्ली। 2012 निर्भया सामूहिक दुराचार एवं हत्या के मामले में दोषी पवन की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। अदालत ने मंगलवार को होने वाली फांसी पर रोक लगाने से भी मना कर दिया है। इसके साथ ही पाटियाला कोर्ट ने भी चारों दोषियों के फांसी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। बता दें कि चारो दोषियों ने पाटियाला कोर्ट में मौत की सजा की चुनौती दिया था, जिसे पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषियों के वकील को भी जमकर फटकार लगाई और कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, आग से खेलना बंद कीजिए एवं सतर्क रहिये।
अदालत ने निर्भया दोषी के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि एक भी गलत कदम अगर किसी ने उठाया तो उसका परिणाम के बारे में आपको पता है ? हांलाकि अदालत के फैसले के बाद चार दोषियों में से एक पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है।
अदालत के फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा आज इनकी अपील खारिज हो गई है। कल मुजरिमों को फांसी होगी। हमें न्याय व्यवस्था पर पहले भी भरोसा था आज भी है। बीच में कई ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिस कारण हम परेशान हुए लेकिन मेरा विश्वास न तब खत्म हुआ और न आज खत्म हुआ है।
गौरतलब है कि निर्भया को दोषियों के डेथ वारंट इससे पहले दो बार जारी किया जा चुका है लेकिन दोषियों के वकील ने कानूनी दांवपेच लगाकर इसे रद्दा करवा दिया था।