रांची। झारखंड की राजधानी रांची की चर्चित लॉ छात्रा दुराचार(रेप) कांड पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। अदालत ने 12 में से 11 आरोपितों को दोषी करार दिया, इन वहशी दरिंदों की सजा तीन मार्च को सुनाई जायेगी। सामूहिक रेप की घटना जो पीड़ित छात्रा ने प्राथमिकी में दर्ज करवाई है उसे सुनकर अंतरआत्मा कांप जायेगी। दो घंटे तक मानवता के क्रूर दैत्यों ने कुत्ते – बिल्ली की तरह छात्रा को नोचते – घसीटते हुए दरिंदगीं की, लग रहा था मानों उसे नोचकर खा ही जायेंगे, शायद जानवर भी इस तरह नहीं करता होगा। जिस तरह आरोपी बलात्कारी उनके साथ कर रहा था। रोती – बिलखती मिन्नतें की, पैर पकड़े लेकिन उन राक्षसों का दिल नहीं पसीजा और बारी – बारी से उसकी अस्मत को लुटता रहा। आरोपितों ने एक नहीं दो – दो, तीन – तीन बार अपनी हवस को बुझाई। पीड़िता ने बताया उक्त घटना को याद करते रूह कांप उठती है, मन विचलित हो जाता है।
क्या है मामला
घटना 23 नवंबर 2019 की है जब शाम के वक्त छात्रा कॉलेज से घर लौटते वक्त कांके बस स्टैंड के पास रुककर अपने दोस्त से बात कर रही थी। इसी बीच पल्सर बाइक से दो बाइक सवार वहां पहुंचे। उसे घूरने लगे। फिर दोनों उसके नजदीक आये गाली-ग्लौज करने लगे। मां-बाप को बता देने की धमकी दी। दोनों उसके दोस्तों से मारपीट पर उतारू हो गये। इसके बाद आरोपी युवक हथियार दिखाकर छात्रा का अपहरण करके उसे सुनसान जगह पर ले गए। सभी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी रात 10 बजे छात्रा को संग्रामपुर इलाके में पुल के पास छोड़कर भाग गए।
जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा नाबालिग का मामला
12 अभियुक्तों में से एक को नाबालिग घोषित किये जाने का उसका मामला अलग करते हुए जुवेनाइल कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। नाबालिग की सुनवाई वहीं होगी। नाबालिग का रिनपास में मेडिकल जांच होगा। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि नाबालिग मानसिक और शारीरिक रूप से घटना को अंजाम देने में सक्षम है तो उसे भी व्यस्क मानते हुए सजा सुनायी जाएगी।