नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की संपत्ती को को जब्त करने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार को दाऊद के परिवार वालों की याचिका को खारिज करने के बाद सुनाया है। बता दें कि दाऊद की मां अमीना एवं बहन हसीना पारकर याचिका दायर की दी थी कि मुंबई में स्थित दाऊद की संपत्ती को जब्त नहीं किया जाय। न्यायाधीश आरके अग्रवाल ने दाऊद के परिवार की इस याचिका को खारिज करते हुए सरकार को संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट में दाऊद के परिवारवालों ने तर्क दिया कि उन्हें जब्ती का नोटिस सही तरीके से नहीं दिया गया, जिस कारण इसके खिलाफ वे अपील नहीं कर पाए। दाऊद की बहन और मां ने नोटिस का चुनौती देने के लिए समय की मांग की थी। लेकिन न्यायाधीश आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी और सरकार को जब्ती के निर्देश दे दिए।
मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है दाऊद
कुख्यात माफिया डॉन दाऊद 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। मुंबई बम बलास्ट दिल दहला देने वाली घटना थी। मैच फिक्सिंग, तस्करी, लेवी और धमकी देकर पैसे लेने जैसे अनेकों क्राइम से माफिया डॉन बने दाऊद ने भारत के अलावा यूएई, स्पेन, मोरक्को, टर्की, सायप्रस और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अपार अचल संपत्ति है।