पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ पाने के लिए राहत की खबर है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. बता दें कि पहले समयसीमा 31 मार्च थी.
कर विभाग की नीति बनाने वाले आयोग के आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन – आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जा रही है. जानकार बताते हैं कि सीबीडीटी ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के इसी महीने आधार को लेकर दिए गये आदेश के मद्देनजर आया है. सुप्रीम कोर्ट ने आधार को विभिन्न अन्य सेवाओं से जोड़ने की 31 मार्च की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश दिया था.
पैन कार्ड को बायोमीट्रीक पहचान आधार से जोड़ने की समय सीमा को सरकार के द्वारा चौथी बार बढ़ाई गई है. बता दें कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है.