बिना हेल्मेट के बाइक चलाना पड़ेगा महंगा, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई : नैंसी सहाय, उपायुक्त

  • घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य
  • बाइक चलाते समय हवा और गति के कारण सवारियों के मुंह, कान और नाक से पानी बहना शुरू होता है, छींके आती है जिस कारण वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ने की खतरा बढ़ जाती है
  • आदेश का अवहेलना करने पर गृह मंत्रालय के साथ संलग्न सुसंगत धाराओं यथा आपदा प्रबंबधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तक आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत विधिवत कानूनी कार्रवाई की जायेगी

देवघर। बिना हेलमेट के बाइक चलाना अब और भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन ने अब बिना हेल्मेट मोटरसाइकिल चलाने वालों पर कानून का डंडा चलाने की सोच रही है। बुधवार को उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि कोरोना वायरस संक्रमण की ज्यादातर स्थिति में संक्रमित व्यक्ति को सर्दी, खांसी आदि के लक्षण पाये जाते है। ऐसे मे छींक के साथ निकलने वाले Droplets के माध्यम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि दो पहिया वाहन चलाने के समय हवा एवं तेज गति के कारण सवारी कर रहे व्यक्तियों के मुंह, नाक, आंख से पानी बहना प्रारंभ हो जाता है एवं कई बार छींके भी आने लगती है। इससे आस-पास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस की संभावना बढ़ जाती है। ये Droplets तथा मुंह, नाक, आंख से निकलने वाले जानी जैसे रिसाव वाहन के साथ काफी दूर तक जा सकते है। एवं सम्पूर्ण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है।

मोटर वाहन अधिनियम में दो पहिया वाहनों पर सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है तथा झारखण्ड सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड का आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। ऐसे में आप सभी जिलावासियों से अपील है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से वाहन चालते समय हेलमेट पहनना और मास्क पहनने की अनिवार्यता को समझते हुए संक्रमण को रोकने की कड़ी में सहयोग करें।

इसके अलावे आगामी आदेश तक प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है। तथा उक्त आदेश की अवहेलना होने की स्थिति में गृह मंत्रालय के साथ संलग्न सुसंगत धाराओं यथा आपदा प्रबंबधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तक आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत विधिवत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जिला अंतर्गत वाहन चलाते समय हेलमेट ना पहनने वालो पर आर्थिक दंड एवं मास्क पहनने के आदेशों का उल्लंघन करने वालों में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ पीआईयू रोड सेफ्टी के माध्यम से प्रतिदिन कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।