झारखंड हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, नौकरी में बिहार के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं

झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बिहारियों को झारखंड प्रदेश में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। उच्‍च न्‍यायालय के लार्जर बेंच की दो जजों ने इस संबंध में सोमवार को अपना फैसला सुनाया। हालांकि हाई कोर्ट के इस लार्जर बेंच के एक जज का आदेश इन दोनों जजों से अलग था। बिहार के रहने वाले रंजीत कुमार ने झारखंड पुलिस बहाली में आरक्षण का लाभ मांगा था। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बिहारियों को झारखंड में आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
इधर उच्‍च न्‍यायालय का फैसला आने के बाद लोगों में खलबली मच गई है। बिहार से वर्ष 2000 में अलग होकर बने नए झारखंड राज्‍य में आज भी अधिकतर आबादी बिहारियों की है। ऐसे में हाई कोर्ट के इस फैसले से बड़े पैमाने पर बिहारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। एकीकृत बिहार के समय से ही झारखंड में रहने वाले बिहारियों के लिए उच्‍च अदालत का यह फैसला भारी पड़ेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *